इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं हिजाब : हाईकोर्ट

Prayagraj High Court
Prayagraj High Court

इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं हिजाब : हाईकोर्ट

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल में यूनिफार्म के साथ हिजाब पहन कर प्रवेश की अनुमति माँगने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि विभिन्न उच्च न्यायालयों की राय भी यही रही है कि हिजाब पहनना इस्लामिक आस्था का अनिवार्य हिस्सा नहीं है जिसके बिना वह अपने धर्म से बाहर हो जाये।


हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक किसी शैक्षणिक संस्थान की यूनिफार्म नीति निष्पक्ष, गैर भेदभावपूर्ण और अनुशासन बनाये रखने के लिये लागू की गयी है तब तक संस्थान के ड्रेस कोड का पालन करना अनिवार्य है। यह आदेश न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर व न्यायमूर्ति इन्द्रजीत शुक्ल की खण्डपीठ ने प्रयागराज मे पब्लिक टैगोर स्कूल की नाबालिग छात्रा सुकैना रिजवी की याचिका को खारिज करते हुए सुनाया।
कोर्ट ने कहा कि, “स्कूल का ड्रेस कोड तय करना पूरी तरह से उचित है और इसमें बदलाव की माँग करने वालों की सोच में बदलाव होना चाहिये न कि ड्रेस कोड में। अगर छात्रों को अपनी मर्जी से बदलाव की छूट दी जाने लगी तो इससे यूनीफार्म की अवधारणा ही समाप्त हो जायेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *